सहारनपुर। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी अमित को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता ने फतेहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसके साथ दुर्व्यवहार और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
विवेचना के बाद वाद को अदालत में दाखिल किया गया। मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी अमित को तीन वर्ष की सजा सुनाई है और छह हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।











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