बड़ौत। नगर के दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित एक कॉलोनाइजर ने ठेकेदार के साथ मिलकर विभाग से बिना अनुमति लिए 250 मीटर लाइन को शिफ्ट कर दिया था। अब उसको पुरानी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और इसका हर्जाना काॅलोनाइजर व ठेकेदार को भरना पड़ेगा।
विद्युत लाइन खींचने या शिफ्ट करने के लिए पहले विभाग से अनुमति लेनी होती हैं। इसके बाद एस्टीमेट बनाया जाता है, तब विभाग के स्टोर से केबल, खंभे, ट्रांसफार्मर स्वीकृत होते हैं। मगर, विद्युत वितरण खंड प्रथम के क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित एक कॉलोनी में करीब एक माह पहले रजबहे की पटरी के किनारे छह खंभों की 250 मीटर लाइन को अवैध रूप से शिफ्ट कर दिया गया।
इस मामले में एसडीओ सीताराम व अवर अभियंता नरेंद्र प्रताप ने कॉलोनाइजर व ठेकेदार के खिलाफ बिजली विभाग के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अवैध रूप से लाइन को शिफ्ट करने का विभाग की ओर से एस्टीमेट बनाया गया है। इसको कॉलोनाइजर व ठेकेदार को जमा करना होगा। इसके बाद लाइन को पुरानी जगह शिफ्ट किया जाएगा।
अवैध रूप से शिफ्ट की गई लाइन को हटाकर पुरानी जगह शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने में जो भी खर्च आएगा, उसे कॉलोनाइजर व ठेकेदार विभाग को जमा करेंगे। एस्टीमेट बनाकर विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। – सीताराम, एसडीओ











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