मुजफ्फरनगर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग से दुर्व्यवहार के एक मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभावी अभियोजन कार्यवाही के माध्यम से संभव हो सकी।
घटना थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की है, जहां मु0अ0सं0- 605/20 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 354क, 406, 420, 504, 506, 308 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
विशेष न्यायालय ने आरोपी नूरहसन पुत्र अली मोहम्मद निवासी न्याजीपुरा माजरा, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।











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