मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा की अदालत ने जिले के शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा में 14 जुलाई 2014 को पुरानी रंजिश के चलते इकराम की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जमशेद के चार भाइयों नवाब, इंसार, कादिर और इस्लाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा, इंसार को आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
घटना 14 जुलाई 2014 को ग्राम बलवा में हुई, जहां पुरानी रंजिश के कारण चार भाइयों ने मिलकर इकराम की गोली मारकर हत्या कर दी और जानलेवा हमला किया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मामले को मजबूती से पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने यह सजा सुनाई।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर 7) रितेश सचदेवा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नगर ने पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना लगाया। इंसार पर शस्त्र अधिनियम के तहत अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।











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