मुजफ्फरनगर। थाना खतौली क्षेत्र के ग्राम पीपलहेड़ा निवासी अभियुक्त राहुल उर्फ डॉक्टर पुत्र सुभाष को वर्ष 2020 में हुए जानलेवा हमले के मामले में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा 10 वर्ष कारावास एवं 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जिसमें 7.11.2020 को अभियुक्त ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से वादी सुनील कुमार की पुत्री एवं पुत्र पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वादी की तहरीर पर थाना खतौली में मु0अ0सं0 491/2020 धारा 307, 506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 9.11.2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया, जिसके आधार पर दूसरा अभियोग मु0अ0सं0 492/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना खतौली पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए 30.01.2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कमलकांत एवं कोर्ट पेरोकार सुधीर कुमार ने प्रभावी पैरवी की।
मुजफ्फरनगर पुलिस की सक्रिय कार्रवाई एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा कठोर दंड सुनाया गया, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।











Discussion about this post