शामली। श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक लागू नई मूल वेतन एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें जारी कर दी गई हैं। सहायक श्रमायुक्त अचला पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दरें प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में लागू होंगी।
प्रतिमाह मूल मजदूरी: 5,750
कुल मजदूरी (01.04.25 से 30.09.25 तक): 11,020.83
दैनिक मजदूरी: 423.87
अर्धकुशल श्रेणी
प्रतिमाह मूल मजदूरी: 6,325
कुल मजदूरी (01.04.25 से 30.09.25 तक): ₹12,122.91
दैनिक मजदूरी: 466.26
कुशल श्रेणी
प्रतिमाह मूल मजदूरी: 7,085
कुल मजदूरी (01.04.25 से 30.09.25 तक): 13,579.11
दैनिक मजदूरी: 522.29
ईंट भट्ठा श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें
पथेरा
प्रति हजार ईंट मजदूरी: 699.58
भराई वाला
500 मीटर तक: 210.83 प्रति हजार
500 मीटर से अधिक: 253.00 प्रति हजार
निकासी वाला
प्रति हजार मजदूरी: 210.83
सहायक श्रमायुक्त ने जनपद में स्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं ईंट भट्ठा सेवायोजकों से अनुरोध किया है कि वे अपने कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नई मूल मजदूरी एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
यदि किसी प्रतिष्ठान में न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के तहत तय मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











Discussion about this post