मुजफ्फरनगर। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश के अनुसार, दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन कम करने के मकसद से डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नई गाड़ियां लाने के नियमों में बदलाव किया गया है।
01 जनवरी 2026 से चार-पहिया एलसीवी, एलजीवी (N1 श्रेणी के 3.5 टन तक) और सभी दो-पहिया डिलीवरी वाहनों में पेट्रोल या डीज़ल से चलने वाले किसी भी वाहन को शामिल नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था पूरी तरह अनिवार्य है।
सभी एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और उनके वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे 01 जनवरी 2026 से पहले अपने वाहनों को CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर लें, ताकि नई व्यवस्था का पालन समय से किया जा सके।
यह कदम क्षेत्र में स्वच्छ हवा और बेहतर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी संबंधित संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।










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