मेरठ : मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में ब्रह्मपुरी पुलिस ने 54 दिन बाद कोर्ट में करीब 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी माना है। चार्जशीट में 34 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें मुस्कान के माता-पिता के बयान भी उसके खिलाफ हैं। पुलिस के अनुसार सौरभ की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में केस आगे बढ़ा है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में हत्या के 54 दिन बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 1000 पन्नों की इस चार्जशीट में कुल 34 गवाहों के बयान दर्ज हैं।
इसमें सबसे चौंकाने वाला पक्ष यह है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान के माता-पिता, मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी ने भी बेटी के खिलाफ बयान देते हुए उसे दोषी ठहराया है। पुलिस ने चार्जशीट में साफ तौर पर मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या का जिम्मेदार बताया है।
इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी द्वारा दाखिल इस चार्जशीट में सौरभ के परिजनों सहित टैक्सी ड्राइवर, दवाई दुकानदार, मकान मालिक, होटल संचालकों और करीब 10 पुलिसकर्मियों के बयान शामिल हैं। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के होटल में ठहरे थे। वहां के स्टाफ को भी गवाह बनाया गया है।
सौरभ राजपूत, जो लंदन से लौटकर 24 फरवरी को मेरठ आए थे, उनकी 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने चाकू से हत्या कर दी थी। शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया गया था। घटना के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे। 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ और 19 मार्च को दोनों को जेल भेजा गया।











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