मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दौराला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2016 में दर्ज कार लूट के एक मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 1 दिसंबर 2016 का है, जब वादी राजीव कुमार, निवासी 173 गंगानगर, ऋषिकेश (देहरादून) ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार लूट का मुकदमा थाना दौराला में दर्ज कराया था।
जांच के दौरान जिन चार आरोपियों के नाम सामने आए- अमरुद्दीन उर्फ अमीर हसन पुत्र जियाऊद्दीन, निवासी ग्राम भवेरा, थाना गुलावठी, बुलंदशहर-शाने आलम पुत्र रफीरुद्दीन, निवासी कम्हैड़ा, थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर-कलुआ पुत्र मंजूर, निवासी जसौरा, थाना मवाना, मेरठ-आसिफ पुत्र शकील, निवासी मोहल्ला छीपीवाड़ा, तहसील वाली मस्जिद, कस्बा पिलखुआ, जिला हापुड़ के रहने वाले है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद कर ली थी। अदालत में संयुक्त निदेशक अभियोजन, थाना प्रभारी दौराला सुमन कुमार सिंह, पैरोकार आसकिरण और मॉनिटरिंग सेल मेरठ की ओर से सशक्त पैरवी की गई। अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं. 7, मेरठ द्वारा 7-7 साल की सजा और ₹1,000 जुर्माने से दंडित किया।











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