शामली। धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है जिसमें एक आदमी से इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान के लिए प्लॉट दिलाने के बहाने 4.5 लाख रुपये ठग लिए गए। शामली सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में दखल देने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता, कैराना के रहने वाले शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वह कंडेला मोड़ के पास इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान बनाने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे। इसी दौरान, उनके जान-पहचान वालों, संजय कंबोज और राजू डीलर ने उन्हें शामली के जैन विहार के रहने वाले अमित कुमार जैन से मिलवाया। अमित जैन ने अपने साथियों नरेश गिल, मोहित, सतीश और अरविंद (जिनकी अब मौत हो चुकी है) के साथ मिलकर मौजा कंडेला में खसरा नंबर 696 वाली ज़मीन पर मालिकाना हक जताया और उस पर एक दुकान बेचने का ऑफर दिया। पीड़ित के मुताबिक, डील 22 लाख रुपये में तय हुई थी, और कुल रकम का 20 परसेंट यानी 4,50,000 रुपये अमित कुमार जैन को एडवांस के तौर पर दिए गए थे। आरोपी ने रसीद भी दी थी। हालांकि, जब शैलेंद्र ने बाद में सेल डीड रजिस्टर कराने के लिए कहा, तो आरोपी टालमटोल करते रहे।
जमीन के मूल कागजात की जानकारी लेने पर पता चला कि उक्त भूमि शारदा यमुना लिंक नहर परियोजना की है तथा खसरा 696 के वास्तविक मालिक सरला जैन, नगीन चंद्र जैन और अलका जैन हैं। उक्त लोगों का भूमि से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार फर्जी दस्तावेज और झूठे दावों के आधार पर पीड़ित से धन हड़पने का आरोप लगाया गया है।
पीड़ित ने 6 जून 2025 को कोतवाली शामली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक शामली को भी शिकायती पत्र भेजा, फिर भी निस्तारण नहीं हुआ। अंततः पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने एवं आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।











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