मेरठ। भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल पर जानलेवा हमले के मामले में एसीजेएम कोर्ट-2 ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
गांव गोटका निवासी पीड़ित जवान कपिल के पिता कृष्ण्पाल की ओर से 17 अगस्त की रात में ही सरूरपुर थाने पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास आदि संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। सरूरपुर पुलिस ने 18 अगस्त को छह आरोपियों सचिन निवासी पांचली, विजय निवासी करनावल, अनुज निवासी दुर्जनपुर, अंकित निवासी छुर, सुरेश राणा निवासी भड़ल दोघट बागपत, अंकित शर्मा निवासी सूजती दोघट को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
इसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज तालियान उर्फ बिट्टू निवासी गांव छुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि पुलिस अभी तक कपिल को डंडे मारने वाले रवि निवासी करनावल समेत इस मामले में आठ आरोपियों को जेल भेज चुकी है।
जेल में बंद आठ में से सात आरोपियों सचिन निवासी पांचली, विजय निवासी करनावल, अनुज निवासी दुर्जनपुर, अंकित निवासी छुर, सुरेश राणा निवासी भड़ल दोघट बागपत, अंकित शर्मा निवासी सूजती दोघट और नीरज तालियान उर्फ बिट्टू निवासी गांव छुर के अधिवक्ता की ओर से एसीजेएम कोर्ट संख्या-2 नम्रता सिंह के यहां जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बृहस्पतिवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सातों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।











Discussion about this post