मुज़फ्फरनगर। जानसठ थाना पुलिस और अभियोजन टीम को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। 2021 के बहुचर्चित हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 की अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला ग्राम अहरोड़ा निवासी युद्धवीर सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अंकुर, विजयपाल, गोविन्दा, नीशू उर्फ अजीत (सभी निवासी अहरोड़ा) और सौरभ निवासी ढांसरी ने मिलकर उनके पिता मांगेराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मामला मु0अ0सं0-131/2021 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 201, 302, 506, 120बी के तहत दर्ज कर जांच शुरू की थी। अभियुक्तों को समय पर गिरफ्तार किया गया और साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में मजबूत चार्जशीट दाखिल की गई। अभियुक्त नीशू उर्फ अजीत को एक मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिस पर अतिरिक्त रूप से धारा 307 IPC और आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा चला।
अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और ₹40,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। नीशू उर्फ अजीत को धारा 307 में 7 वर्ष कठोर कारावास व ₹5,000 जुर्माना और आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष कारावास व ₹5,000 जुर्माना भी दिया गया है।
इस सफलता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना जानसठ की पुलिस टीम, क्षेत्राधिकारी जानसठ, थाना प्रभारी जानसठ, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कमलकान्त और कोर्ट पेरोकार सचिन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और जिले में कानून व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है।










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