लखनऊ। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खंडों की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। शासनादेश संख्या 33-3099/172/2025-पंचायती राज अनुभाग-3-1/1026437 / 2025 दिनांक 15 जुलाई 2025 तथा जिला स्तर से जारी पत्र संख्या 986/पं०-आंशिक परिसीमन / 2025-26 दिनांक 16 जुलाई 2025 के तहत यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है।
निर्धारित समयानुसार, 3 अगस्त से 5 अगस्त 2025 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके उपरांत आज से 10 अगस्त 2025 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
प्रकाशन कार्य के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर अंतिम सूची को चस्पा किया जाएगा, ताकि आमजन इस पर जानकारी प्राप्त कर सकें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तय तिथि पर सूची का प्रकाशन सुनिश्चित करें, ताकि आगामी पंचायत चुनावों की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संचालित की जा सके।










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