चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अग्निशमन कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिया है। मंगलवार को, सरकार ने पूर्व अग्निशमन कर्मियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की।
पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आयु सीमा में 5 साल तक की छूट देने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सैन्य सेवा पूरी करने के बाद जब हरियाणा के निवासी अग्निवीर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, तो उन्हें ऊपरी आयु सीमा में राहत दी जाएगी। सरकार के आदेश के मुताबिक, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी।
वहीं, जो अग्निवीर पहले बैच के हैं, उन्हें पांच साल की आयु छूट का विशेष लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि जो जवान चार साल की सेवा पूरी करके लौट रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी के अवसर अब और बढ़ गए हैं। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए जवान चार साल की सेवा के बाद वापस लौटते हैं और कई बार उनकी उम्र सामान्य भर्ती की सीमा से ऊपर चली जाती है। ऐसे में यह फैसला उन्हें दोबारा रोजगार पाने और समाज में अपनी नई भूमिका निभाने का सुनहरा मौका देगा।
यह आदेश हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर लागू होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग इस फैसले को पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू करें ताकि किसी भी पात्र अग्निवीर को उसका अधिकार मिल सके। गौरतलब है कि हरियाणा में अब तक कुल 7,228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। इनमें पहले बैच में 2,227, दूसरे बैच में 2,893 और तीसरे बैच में 2,108 अग्निवीर शामिल हैं। सरकार ने साफ कहा है कि पहले बैच के 2,227 अग्निवीरों को पांच साल की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा।











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