उत्तर प्रदेश में ड्रोन के ज़रिए दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने साफ़ चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा।
कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।











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