मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र जोन-5 थाना कोतवाली क्षेत्र में एमडीए उपाध्यक्ष श्रीमती कविता मीना के आदेशों के अनुपालन में आज अवैध भू-स्वामी/प्लॉटिगकर्ता राकेश पुत्र रामनाथ, सुरेन्द्र, विरेन्द्र, सहेन्द्र, शोकिन्द्र, नरेन्द्र, पप्पू पुत्रगण सुक्का, इमरान राणा, मास्टर आबिद आदि द्वारा स्थल- शामली बाईपास रोड से ग्राम वहलना को जाने वाले रास्ते पर जोहड के पास मुजफ्फरनगर में लगभग 8 बीघा एवं अजय चौधरी, आर्य चौधरी पुत्रगण दिलावर सिंह, इमरान राणा, जहीर राणा, मास्टर आबिद आदि द्वारा स्थल- वहलना स्टील प्रा०लि० के सामने एवं नंदगॉव बारात घर के पीछे वहलना इण्डस्ट्रीयल एरिया, मुजफ्फरनगर में लगभग 15 बीघा भूमि में अनाधिकृत रूप से प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया।
विकास प्राधिकरण ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे। जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु अवैध प्लॉटिंग के भू-स्वामियों द्वारा स्थल से अवैध प्लॉटिंग को नहीं हटाया गया था। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र जोन-5 थाना कोतवाली क्षेत्र में उक्त 2 स्थलों पर लगभग 23 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अवैध कालोनी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, एवं प्राधिकरण टीम के साथ साथ सम्बन्धित थाने का पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा।










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