मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना मवाना पुलिस ने हत्या के अपराधी के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप मेरठ न्यायालय एडीजे द्वितीय द्वारा अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड भी लगाया है।
पुलिस महानिदेशक के आदेश पर प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत थाना मवाना पुलिस ने न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए हत्या के साक्ष्य को समय से पेश किया। जिसके फलस्वरूप थाना मवाना पर हत्या जैसे जघन्य अपराध में पंजीकृत अभियुक्त टीटू पुत्र ओमबीर निवासी ग्राम निलोहा थाना मवाना जनपद मेरठ को न्यायालय ए0डी0जे0 द्वितीय महोदय द्वारा आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
घटना के अनुसार दिनांक 24 नवंबर 2005 को इन्द्राती पत्नी स्व0 कृष्णपाल निवासी ग्राम निलोहा थाना मवाना मेरठ द्वारा थाना मवाना पर एक लिखित तहरीर दी गयी थी। जिसमें अभियुक्तों टीटू, बबलू, विनोद पुत्रगण ओमबीर तथा विनीत पुत्र सत्यवीर निवासीगण ग्राम निलोहा थाना मवाना मेरठ पर उनके पति कृष्णपाल की हत्या करने का आरोप लगाया था।
तहरीर के आधार पर थाना मवाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त विनोद, बबलू एवं विनीत को पूर्व में दिनांक 28 नवंबर 2008 को न्यायालय ए0डी0जे0 तृतीय द्वारा आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये प्रति अभियुक्त जुर्माने से दण्डित किया जा चुका है। शेष अभियुक्त टीटू पुत्र ओमबीर के विरुद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन रहा। मॉनिटरिंग सेल मेरठ व संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी तथा थाना मवाना स्तर से साक्षियों को समय से पेश कराने एवं सतत पैरवी करने के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय मेरठ पवन कुमार शुक्ला द्वारा अभियुक्त टीटू पुत्र ओमबीर को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित किया गया।











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