मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने दहेज हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा जुर्माना भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 अक्टूबर 2015 को वादी ने चरथावल थाने पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया था कि आरोपी अमित कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी गांव दूधली, थाना चरथावल ने उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर परेशान किया तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी।
तहरीर के आधार पर चरथावल थाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मु0अ0सं0 405/15 धारा 498ए/304बी व डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना चरथावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर गुणवत्तापरक विवेचना करते हुए दिनांक 28 नवम्बर 2015 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
चरथावल थाना स्तर से क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साहू व थाना प्रभारी चरथावल जसवीर सिंह के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी की गई तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
लोक अभियोजक अमित त्यागी व पैरवी कांस्टेबल बलबीर सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 द्वारा उपरोक्त अभियुक्त अमित कुमार को धारा 498ए/304बी आईपीसी व डीपी एक्ट में 08 वर्ष का कारावास व 6 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।











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