मुज़फ्फरनगर। जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला 22 सितंबर 2017 को शामली जनपद के थाना कांधला क्षेत्र के ग्राम डंडा खेड़ा से संबंधित है, जहां 15 वर्षीय बालिका को आरोपी मुकेश द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अल्का भारती की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने प्रभावशाली पैरवी करते हुए आवश्यक साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।











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