शामली। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/जिला खरीद अधिकारी श्री सन्तोष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह दर पिछले वर्ष की तुलना में 150 अधिक है। गेहूं क्रय की अवधि 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक निर्धारित की गई है।
किसानों को गेहूं विक्रय के लिए खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल (www.fcs.up.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जनपद में कुल 30 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा भी शामिल है। क्रय केंद्रों एवं मोबाइल क्रय केंद्रों पर किसानों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण ई-पॉप मशीन के माध्यम से किया जाएगा। ई-पॉप डिवाइस से की गई खरीद को ही मान्यता दी जाएगी, अन्य किसी माध्यम से की गई खरीद वैध नहीं होगी। बटाईदार कृषक भी पंजीकरण कर लिखित सहमति के आधार पर गेहूं बेच सकेंगे। उनके पंजीकरण के लिए मूल कृषक के भूलेख विवरण, आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन आवश्यक होगा।
सरकार ने किसानों के गेहूं के भुगतान के लिए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के भीतर आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। पंजीकृत ट्रस्ट भी गेहूं बेच सकते हैं, जिसके लिए भूलेख/खतौनी, आधार कार्ड एवं अधिकृत प्रतिनिधि के मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। भुगतान पीपीए मोड के माध्यम से ट्रस्ट के बैंक खाते में किया जाएगा।











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