मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सिविल लाइन पुलिस और राजस्व विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी इमरान उर्फ लाला की करीब ₹12.5 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई गैंगस्टर और गौकशी जैसे जघन्य अपराधों से अवैध रूप से धन अर्जित करने के आरोप में की गई है।
संयुक्त कार्रवाई और जब्ती-
पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के. मिश्रा, नायब तहसीलदार सदर हरेन्द्र,और प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।
टीम ने थाना खालापार क्षेत्र के गांव सूजडू स्थित गैंगस्टर अपराधी इमरान उर्फ लाला पुत्र अमीर अहमद उर्फ मुन्ना की संपत्ति को कुर्क किया।
यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त की गई है।
नायब तहसीलदार और थाना सिविल लाइन प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने मुनादी कराकर संपत्ति कुर्क करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की और संपत्ति को प्रशासन के कब्जे में ले लिया।
आपराधिक इतिहास-
सीओ सिटी मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि इमरान उर्फ लाला पर गौकशी और गौ तस्करी जैसे संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं।
आरोपी के खिलाफ थाना खालापार में गौकशी और गौतस्करी के मुकदमें दर्ज हैं।
इसके अलावा, थाना शाहपुर में भी उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, गौवध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध से संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।










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