प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर में क्वालिटी बार पर अवैध कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
इस केस में आजम खां के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। कोर्ट ने यह फैसला जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ द्वारा सुनाया। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की।
एफआईआर दर्ज 21 नवंबर 2019,शिकायतकर्ता: गगन अरोड़ा (बार मालिक),एफआईआर दर्ज कराने वाला: तत्कालीन राजस्व निरीक्षक,मुकदमे में नामजद: आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम, जफर अली जाफरी पर हुई थी।
इस मामले में आरोप था कि आजम खां ने रामपुर स्थित क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद 21 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बताया कि इस केस में जमानत मिलने के बाद आजम खां को लगभग सभी मामलों में राहत मिल चुकी है। ऐसे में अब उनकी जेल से रिहाई की संभावना मजबूत हो गई है।











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