गोवा। गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइट क्लब ‘बिर्क बाय रोमियो लेन’ को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने इस क्लब को गिराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनके विदेश भागने के बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।
क्लब ध्वस्त करने की तैयारी-
गोवा सीएमओ द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री सावंत ने उत्तरी गोवा जिला प्रशासन को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नाइट क्लब को गिराने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह नाइट क्लब सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बना है। इसे मंगलवार को गिरा दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सारी मशीनरी तैयार रखी है।”
आरोपी थाईलैंड भागे-
गोवा पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया कि नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड के फुकेट भाग गए। गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई से संपर्क किया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या आपराधिक जांच से जुड़ी उसकी गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है।
अवैध निर्माण की थी शिकायत-
बीते रविवार को इस नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिस क्लब में आग लगी, उसमें कई वर्षों से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। जमीन के मालिक प्रदीप अमोनकर ने बताया कि उन्होंने यह प्लॉट सुरिंदर कुमार खोसला को बेचने का समझौता किया था, लेकिन सौदा रद्द होने के बावजूद खोसला ने इस पर क्लब बना लिया, जिसे बाद में लूथरा बंधु संचालित कर रहे थे। सुरिंदर खोसला को भी इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है।
अमोनकर का आरोप है कि सुरिंदर खोसला इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। उन्होंने दावा किया कि खोसला देश छोड़कर भाग सकता है। वहीं राज्य प्रशासन ने स्थानीय पंचायतों पर अवैध निर्माण की मंजूरी देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि नाइट क्लब के बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन और भवन मरम्मत की एनओसी पर हस्ताक्षर किए। नाइट क्लब का ट्रेड लाइसेंस भी मार्च 2024 में खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद नाइट क्लब का संचालन हो रहा था।











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