मुजफ्फरनगर। शहर की लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यातायात पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक नई पहल के तहत, यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत 2 अक्टूबर 2025 के बाद नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी ई-रिक्शा बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र और रूट परमिट के नहीं चल सकेगा।
यातायात पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है ताकि शहर की सड़कों पर यातायात का संचालन सुचारु रूप से हो सके और दुर्घटनाओं में कमी आए।
रूट परमिट के लिए आवेदन की निर्धारित तिथि-
यातायात पुलिस ने सभी ई-रिक्शा चालकों को सूचित किया है कि जिनकी ई-रिक्शा की फिटनेस वैध है, वे रूट परमिट (रूट प्राप्त करने) के लिए अपना आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करा दें। आवेदन के लिए 21 सितंबर एवं 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
चालक इन दो दिनों में यातायात कार्यालय, रिजर्व पुलिस लाइन, मुजफ्फरनगर पहुंचकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया ई-रिक्शा चालकों को असुविधा से बचाने और उन्हें नए नियमों का पालन करने का अवसर देने के लिए शुरू की गई है।
सख्त चेतावनी: नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई-
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि निर्धारित अंतिम तिथि (22 सितंबर) के पश्चात बिना फिटनेस और बिना रूट परमिट वाली किसी भी ई-रिक्शा को शहर में चलने की अनुमति नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें जुर्माना या ई-रिक्शा को जब्त करना भी शामिल हो सकता है।
यातायात पुलिस ने सभी ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा, कानूनी पचड़े या आर्थिक नुकसान से बचने के लिए समय पर अपनी आवश्यक प्रक्रिया (रूट परमिट आवेदन) पूरी कर लें।










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