मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में हत्या जैसे जघन्य अपराध के एक मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की मेहनत रंग लाई। गुरुवार को एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-02 ने हत्यारोपी सुमित को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना 4 अक्टूबर 2023 की है, जब मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के खोखरावन मोहल्ला निवासी गुलाब ने पुलिस को तहरीर दी थी। गुलाब ने बताया कि पीठ बाजार निवासी सुमित ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। इस शिकायत पर पुलिस ने बुढ़ाना थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। अगले ही दिन, 5 अक्टूबर 2023 को सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। बुढ़ाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक नवंबर 2023 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र नागर और कोर्ट पेरोकार हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने मामले की सशक्त पैरवी की। सभी गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके चलते अभियोजन ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। इसी का नतीजा रहा कि कोर्ट ने सुमित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।









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