मुजफ्फरनगर। जनपद शामली के एक चर्चित मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक पति-पत्नी को 12 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुल 1 लाख रुपये की यह राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
यह मामला 11 अप्रैल 2015 का है, जब शामली की शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले मकान मालिक की 12 वर्षीय बेटी के साथ कथित रूप से उनके किराएदार अमित शर्मा और उसकी पत्नी रूबी शर्मा ने रेप किया। आरोप था कि दोनों पति-पत्नी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और रेप किया। इस मामले में पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी मंजुला भलोतिया की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बाल्यान और दिनेश शर्मा ने पक्ष रखा। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति-पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला बाल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।











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