मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहन डीलरों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब प्रत्येक दोपहिया वाहन डीलर को वाहन बेचते समय ग्राहक को अनिवार्य रूप से बीआईएस मानक प्रमाणित हेलमेट निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
यह निर्देश परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 251 स०सु०/2025-05 स०सु०/2019-25 दिनांक 25 अप्रैल 2025 के तहत जारी किए गए हैं। यह पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक (दिनांक 01 जनवरी 2025 और 02 मार्च 2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में जारी किया गया है।
जनपद के सभी दुपहिया वाहन डीलर दोपहिया वाहन विक्रय के समय कम से कम एक BIS प्रमाणित हेलमेट निःशुल्क प्रदान करें। प्रत्येक डीलर के शोरूम में ‘BIS Care App’ का डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहक हेलमेट की गुणवत्ता सत्यापित कर सकें। डीलरों को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक बेचे गए दोपहिया वाहनों के साथ दिए गए हेलमेट का प्रमाण पत्र तैयार कर तीन दिवस के भीतर आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। डीलरों को भविष्य में इसके अलावा, प्रत्येक माह के अंत में एक मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्राहक को बीआईएस मानक वाला हेलमेट उपलब्ध कराया गया है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल प्रदेश सरकार की सड़क सुरक्षा प्राथमिकताओं में से एक है।










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