नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज, 18 दिसंबर 2025 से एक ऐतिहासिक निर्णय लागू कर दिया है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए वाहन चालक के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) होना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों और वाहन स्वामियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या है नया नियम?
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय आपसे वैध PUCC मांगा जाएगा। यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो पंप कर्मचारी आपको पेट्रोल या डीजल देने से मना कर देंगे। यह कदम मुख्य रूप से उन वाहनों को सड़क से बाहर करने या दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है जो निर्धारित मानकों से अधिक धुआं छोड़ते हैं।
तुरंत करा लें PUCC, आज से बढ़ी सख्ती-
यह नियम आज यानी गुरुवार से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना सर्टिफिकेट चेक किए तेल न दें। इसलिए, यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो भारी चालान और तेल की किल्लत से बचने के लिए इसे तुरंत बनवा लें।
PUCC बनवाने की आसान प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड):
स्टेप 1: नजदीकी केंद्र पर जाएं-
सबसे पहले अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या सरकार द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र (PUCC Center) पर जाएं। वहां मौजूद ऑपरेटर को अपनी गाड़ी की आरसी (RC) दिखाएं।
स्टेप 2: टेस्टिंग और फीडिंग-
ऑपरेटर आपकी आरसी से वाहन का विवरण ऑनलाइन सिस्टम में फीड करेगा। इसके बाद आपकी गाड़ी के साइलेंसर में सेंसर डालकर प्रदूषण के स्तर की जांच की जाएगी।
स्टेप 3: भुगतान और सर्टिफिकेट-
यदि गाड़ी का प्रदूषण स्तर तय मानकों के भीतर है, तो आपसे निर्धारित शुल्क (लगभग 60 से 100 रुपये, वाहन के अनुसार) लिया जाएगा और आपको एक डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यह डेटा तुरंत सरकारी सर्वर पर भी अपडेट हो जाता है।











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