मेरठ। यदि आप भी नए साल के स्वागत में दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शराब पार्टी (Liquor Party) करने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बिना ‘अस्थायी लाइसेंस’ (Temporary License) के पार्टी में शराब परोसना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू पार्टी हो या सार्वजनिक आयोजन, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना वसूलेगा।
दो श्रेणियों में बंटे हैं लाइसेंस: 1,000 रुपये से शुरुआत-
जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पार्टियों के लिए लाइसेंस को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
घरेलू पार्टी (Domestic Party): यदि आप अपने घर पर सीमित मेहमानों के साथ निजी पार्टी कर रहे हैं, तो इसका लाइसेंस शुल्क मात्र 1,000 रुपये निर्धारित है।
सामुदायिक/व्यावसायिक आयोजन: होटल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हॉल या किसी बड़े फॉर्म हाउस में होने वाले आयोजनों के लिए 11,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
ध्यान रहे कि ये दोनों ही लाइसेंस केवल उसी एक दिन के लिए वैध होंगे, जिस दिन आपका आयोजन है।
ऑनलाइन प्रक्रिया: मात्र 1 मिनट में मिलेगा लाइसेंस-
विभाग ने जनता की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है। आप घर बैठे नीचे दिए गए स्टेप्स से परमिट ले सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले आबकारी विभाग की वेबसाइट excise.up.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: वेबसाइट पर ‘License’ सेक्शन में जाकर ‘FL-11’ फॉर्म को चुनें।
स्टेप 3: फॉर्म में पार्टी का स्थान, तारीख और अपना व्यक्तिगत विवरण भरें।
स्टेप 4: निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
स्टेप 5: भुगतान होते ही एक मिनट के भीतर आपका ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
विभाग की चेतावनी-
आबकारी विभाग ने साफ किया है कि नए साल की रात को विशेष टीमों द्वारा होटलों, फार्म हाउसों और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। यदि कहीं भी बिना वैध लाइसेंस के शराब परोसी जाती मिली, तो आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।











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