मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट यशपाल सिंह लोधी ने छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए हस्तिनापुर के भीमनगर निवासी अंकित उर्फ काला को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक साल के अंदर ही अपना फैसला सुना दिया।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि यह घटना गत वर्ष 2024 में थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में घटी थी। बच्ची के पिता ने 6 जुलाई 2024 को थाना हस्तिनापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 6 साल की बेटी घर पर अकेली थी। वह अपनी पत्नी के साथ चारा लेने के लिए बाहर खेत पर गए थे। तभी आरोपी ने बच्ची को अकेला पाते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की थी। न्यायालय में सरकारी वकील ने मुकदमे को साबित करते हुए सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर अंकित उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी है। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय विशेष पॉक्सो ने अंकित उर्फ काला को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।











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