मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में वर्ष 2013 में जमीनी विवाद के चलते हुए बहुचर्चित ओम प्रकाश हत्याकांड में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, चार अन्य आरोपियों को धमकी देने के मामले में दो-दो वर्ष की सजा दी गई है।
यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 7) रितेश सहदेव की अदालत में सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, 19 जून 2013 को ग्राम कुतुबपुर में भूमि विवाद के चलते ओमप्रकाश के घर पर हमला किया गया था। हमलावरों ने ओमप्रकाश को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
इस प्रकरण में आरोपी जानी और राजू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, श्रीमती सतवती, अंकुर वीर, विनय और रामेश्वर को धमकी देने के आरोप में दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के साथ ही वर्षों पुराने चर्चित हत्याकांड का अंत हुआ।










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