मुज़फ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलड़ा में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट ने आरोपी कपिल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 18 सितंबर 2023 का है, जब नाबालिग लड़की अपने घर के पास नल पर कपड़े धोने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे पास के खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को पेश किया। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।











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