मुजफ्फरनगर। गत 11 नवंबर 2023 को ADJ-15 कोर्ट में न्यायिक हिरासत में दिए गए आरोपी सुमित कुमार के फरार होने के मामले में, कोर्ट मोहर्रिर सिपाही पवन कुमार और आरोपी सुमित कुमार को एक-एक वर्ष की सज़ा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कविता अग्रवाल ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 224 के तहत दोषी करार देते हुए यह सज़ा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी के.सी. मौर्य ने बताया कि 18 नवंबर 2023 को वांछित अभियुक्त सुमित कुमार को सिपाही पवन कुमार की सुपुर्दगी में न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से लापरवाही के चलते वह फरार हो गया।
इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी उप निरीक्षक आदेश कुमार ने दोनों के खिलाफ धारा 223 और 224 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।











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