शामली। नियमों के दायरे में ही वाहन चलाएं। अगर आपका तीन बार चालान कटता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद आप 90 दिनों तक वाहन नहीं चला पाएंगे। जिले में करीब तीन हजार लोग ऐसे हैं जिनके दो बार चालान हो चुके हैं। यदि तीसरी बार चालान हुआ तो डीएल का निलंबन तय है। परिवहन विभाग इन लोगों को मैसेज भेजकर चेतावनी के साथ जागरूक भी कर रहा है। इस साल अब तक 900 लोगों के डीएल निलंबित किए जा चुके हैं।
लोग यातायात के नियमों से बेपरवाह हो चुके हैं। शहर के दिल्ली रोड, धीमानपुरा रोड, रेलवे रोड पर अक्सर लोग गलत दिशा में वाहन चलाते नजर आते हैं। रात को वाहन चलाते समय नशा करना आम बात हो गई है। इस कारण हादसे भी हो रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यदि उसके डीएल पर तीन चालान हो जाते हैं तो उनका डीएल 45 से 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में यह लोग वाहन नहीं चला सकते।
शामली, कैराना, कांधला, जलालाबाद और थानाभवन में तीन हजार वाहन चालकों के डीएल पर दो बार नियमों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जा चुका है। अब विभाग द्वारा इन डीएल धारकों के मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वह नियमों का पालन करें, इस बार चालान हुआ तो 90 दिन के लिए डीएल को निलंबित कर दिया जाएगा।
एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि इस साल अब तक 900 लोगों के डीएल निलंबित किए जा चुके हैं। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सड़क हादसे रोकने के लिए इस तरह की सख्ती भी जरूरी है।











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