मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जिले के होटल संचालकों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्हें 1 सितंबर 2025 से प्रभावी नए इमिग्रेशन एक्ट-2025 के प्रावधानों की जानकारी दी गई और इसके अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सिद्धार्थ के. मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक ऊदल सिंह, एलआईयू निरीक्षक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और होटल संचालक मौजूद रहे।
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी होटल में विदेशी नागरिक रुकता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी तुरंत डिजिटल माध्यम से एफआरओ कार्यालय को भेजनी होगी। साथ ही, प्रत्येक विदेशी नागरिक से फार्म-सी भरवाना अनिवार्य होगा, जिसमें सभी विवरण दर्ज होंगे। होटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि सभी रिकार्ड डिजिटल रूप में संकलित कर कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखें।
एसएसपी ने होटल संचालकों से यह भी कहा कि वे विदेशी नागरिकों को INDIAN VISA SU-SWAGTAM मोबाइल एप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे किसी एजेंट या दलाल के जाल में न फंसें और भारत सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि फार्म-सी भरते समय कोई समस्या आती है तो होटल संचालक तत्काल स्थानीय अभिसूचना इकाई या प्रभारी विदेशी शाखा से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।










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