मुजफ्फरनगर। थाना पुरकाजी क्षेत्र में वर्ष 2012 में सरफराज के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार दिए गए दोषियों में मून, तालिब, सेहराज, रियासत और इंतजार शामिल हैं। वहीं, एक आरोपी अकील सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नगर ने पैरवी की।
20 मार्च 2012 को 24 वर्षीय सरफराज अपने खेत में पानी देने गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा तलाश करने पर उसका शव भोजखेड़ी गांव के जंगल में मिला। उसकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता असगर अली ने पुरकाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
अब लगभग 13 वर्षों बाद अदालत ने इस गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं फरार आरोपी अकील को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।










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