नई दिल्ली : PAN Card भारत में लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। पैसों की लेन-देन या उससे जुड़े किसी भी काम के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आयकर जमा करने या बैंक में खाता संचालित करने से लेकर जमीन जायदाद की खरीद-बिक्री, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। सरकार पैन कार्ड या Parmanent Account Number के जरिए आपके सभी आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखती है। ऐसे में यदि किसी पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो जाए तो उसका पैन कार्ड कैंसिल करवाना बहुत ही जरूरी होता है।
पैन कार्ड के माध्यम से अपराधी ठगी और जाल-साजी के वारदातों को अंजाम देते हैं, खास तौर पर किसी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड और अन्य जानकारियां यदि अपराधियों के हाथ लग जाए तो उसका गलत इस्तमाल कर सकते हैं। ऐसे में मृतक व्यक्ति के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जानकारियों का गलत उपयोग होने पर परिजनों के लिए भविष्य में टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेन-देन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
इसीलिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर जारी पैनकार्ड आदी दस्तावेजों को निष्क्रिय करवा देना जरूरी होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता हैं कि किसी पैन कार्ड को कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है। इसकी प्रकिया क्या है और इनके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
आपको बता दें कि पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से कैंसिल करवाया जा सकता है। इसके लिए मृतक के परिजन को तय प्रकिया के अनुसार काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे कुछ दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे।











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