मुजफ्फरनगर। नकली खाद बनाकर असली कंपनियों के नाम पर बाजार में बेचने के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों में से चार को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि एक आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
यह मामला 12 जुलाई 2025 का है, जब जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया के नेतृत्व में कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलाजुड़ी के पास श्रीराम एग्रो निक इंडस्ट्रीज पर छापा मारा था। वहां पर विभिन्न नामी कंपनियों का नकली खाद बनाकर असली बैगों में पैक कर बेचा जा रहा था।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम हैं—रमेश पाल (निवासी बचन सिंह कॉलोनी), आसिफ, आरिस, सलीम (तीनों निवासी शेरनगर), और रियासत (निवासी नसीरपुर)। इनके कब्जे से सैकड़ों ब्रांडेड उर्वरक बैग, खाली बैग, पैकिंग मशीनें और उपकरण बरामद किए गए थे। पूछताछ में फैक्ट्री का मालिक हापुड़ निवासी पीयूष बंसल बताया गया। जिला कृषि अधिकारी ने पीयूष बंसल सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4 कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में हुई, जहां आरोपियों आसिफ, आरिस, सलीम और रियासत को जमानत दे दी गई। वहीं, आरोपी रमेश पाल की जमानत याचिका पर सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1 में हुई, जिसमें कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।










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