मुजफ्फरनगर। जनपद के चर्चित उज्ज्वल राणा आत्मदाह प्रकरण में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। डीएवी डिग्री कॉलेज बुढ़ाना के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार और पीटीआई (PTI) संजीव कुमार की जमानत अर्जी जिला अदालत ने मंजूर कर ली है।
अदालत का फैसला-
जिला जज बीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को इस मामले की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई हुई थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।
क्या था पूरा मामला?
पिछले महीने बुढ़ाना स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र उज्ज्वल राणा ने कॉलेज परिसर में ही आत्मदाह कर लिया था। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिजनों और छात्र संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त था। मामले में मृतक छात्र की परिजन सलोनी राणा की ओर से 7 नवंबर को पहली एफआईआर प्राचार्य प्रदीप कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। बाद में जांच के दौरान एक और प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कॉलेज प्रबंधन और पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल किए गए।
इन पर दर्ज हुआ था मुकदमा-
जांच के दायरे में कॉलेज प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग, प्राचार्य प्रदीप कुमार, पीटीआई संजीव कुमार के साथ-साथ पुलिस उपनिरीक्षक (SI) नंद किशोर, सिपाही ज्ञानवीर और विनीत कुमार के नाम भी आए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए प्राचार्य और पीटीआई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो अब जमानत पर बाहर आएंगे।
क्षेत्र में रही चर्चा-
उज्ज्वल राणा का मामला सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक काफी चर्चा में रहा था। कॉलेज प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोप लगे थे, जिसके बाद यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई। फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद आरोपियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।










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